07/02/2026
पुटकी : झारखंड ग्रामीण विकास टस्ट एवं जस्ट राईट फार्र चिल्ड्रेन दुरा बाल विवाह मुक्त भारत निमार्ण के लिए बाल विवाह मुक्ति रथ आज छठे दिन धनबाद प्रखंड के गोपिनाथडिह पंचायत के अन्तर्गत धंडावर,धोवनी एवं दुवराजडीह पंचायत के अन्तर्गत मंझलाडीह में बाल विवाह मुक्ति रथ पहुँचने पर आँगनबाड़ी केंद्र कि सेविका एवं ग्रामीण ने स्वागत किया संस्कृति दल दुरा बाल विवाह के के परिणामो को नुकड़ नाटक एंव गीत,के माध्यम से अवगत कराया गया.बाल विवाह के खिलाफ सघन जगरूकता के लिए टस्ट द्वारा पर्चा एंव हेंडवील का वितरण भी किया गया.उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक सह निदेशक शंकर रवानी ने कहा कि बाल विवाह कानूनन एवं सामाजिक अपराध है,बच्चों का विवाह का उम्र लड़के का 21 वर्ष एवं लड़कियों का 18 वर्ष है इससे पहले विवाह होने पर बाल विवाह होता है बाल विवाह होने पर दो वर्ष का जेल एवं एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकता है.हमारी संस्था सरकार के सहयोग से पिछले तीन वर्ष से बाल विवाह मुक्त धनबाद बनाने को लेकर सघन कार्य कर रही है.मौके पर झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष विनोद महतो,फील्ड कॉर्डिंनेटर मुमताज अंसारी,आगंवाडी सेविका शिला देवी,पुष्पा देवी आदि ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया.